Saur Krishi Aajeevika Yojana: जैसा की हम जानते ही हैं कि देश में किसानों की अहम भूमिका है और इसी कारण सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए समय -समय पर कई तरह की योजनायें (Sarkari Yojana) भी चलाई जाती हैं। इसी तरह राजस्थान राज्य सरकार द्वारा भी किसानो के लिए एक नई योजना आरम्भ की गई है, जिसे सौर कृषि आजीविका योजना (Saur Krishi Aajeevika Yojana SKAY) के नाम से जाना जाता है। Saur Krishi Ajeevika Yojana के माध्यम से किसान अपनी बंजर और अनुपयोगी भूमि से अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें अपनी बंजर भूमि पर Solar Plant लगवाना होगा।
saur krishi vahini yojana(skvy) से जुड़ने के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा एक online portal भी तैयार किया है। Saur Krishi Ajeevika Portal के माध्यम से किसानों को अपना Saur Krishi Ajeevika Registration करके अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके अलावा वे Solar Energy Plant लगाने वाले डेवलपर के साथ भी जुड़ सकते हैं।
Saur Krishi Aajeevika Yojana (SKAY) program के माध्यम से राज्य सरकार विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र को महत्व एवं बढ़ावा देने के पक्ष में है। इस योजना के अंतर्गत किसानों की बंजर भूमि पर सरकार द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जायेंगे और उसके बदले सरकार किसानों को उस भूमि का किराया देगी। इस तरह से किसानों की अनुपयोगी भूमि का सरकार द्वारा उपयोग किया जायेगा और किसानों को आमदनी का अवसर मिल जायेगा।
जरुरी पात्रता: SKAY Yojana Apply Eligibility
- Solar Agriculture Livelihood Scheme (SKAY) का लाभ केवल राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी ले सकते हैं।
- Saur Krishi Aajivika Yojana के तहत राजस्थान राज्य का कोई भी किसान/ भूमि मालिक आवेदन कर सकते हैं।
- इसके साथ ही सौर ऊर्जा संयंत्र के विकासकर्ता भी इस SKAY Yojana के तहत पात्र माने जायेंगे।
- इसके अलावा राजस्थान राज्य के जिन नागरिकों के पास बंजर भूमि होगी वे इस skayrajasthan org in के तहत पात्र माने जायेंगे।
आवेदन हेतु जरुरी दस्तावेज: SKVY Required Documents
- आवेदक के पास अपना वैध पहचान प्रमाण पत्र जैसे कि पासपोर्ट/ पैन कार्ड/ आधार कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/ आदि होना चाहिए।
- आवेदक के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि होना चाहिए।
- आवेदक के पास अपनी भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, खेत की खतौनी के कागजात और अपनी पासपोर्ट साइज फोटो मोबाइल नंबर होना चाहिए।
- आवेदक के पास एससी/एसटी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित सभी जरुरी प्रमाण पत्र होने चाहिए।
जानें क्या है सौर कृषि आजीविका योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आवेदक को skayrajasthan org in yojana की ऑफिसियल वेबसाइट जो इस प्रकार है Saur Krishi Ajivika Yojna पर जाना होगा।
- इसके बाद होम पेज पर “Formal Login” सेक्शन के अंतर्गत “Register Here” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद खुले नए पेज पर आपको अपना वैध मोबाइल नंबर, अपना पूरा नाम भरकर सब्मिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब स्क्रीन पर एक Pradhan Mantri Solar Panel Yojana Application Form खुलेगा, जिसमें आपको अपनी बंजर भूमि का पूरा ब्यौरा देना होगा।
- इसके बाद आपको ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।
- अंत में आपको अपने द्वारा भरी गयी सम्पूर्ण जानकारी चेक करनी होगी और फिर SKVY Online Form जमा कर देना है।
Solar Agriculture Livelihood Scheme Portal के मुख्य लाभ
- ‘Saur Krishi Aajeevika Yojana’ के माध्यम से किसानों को आमदनी करने का अवसर प्राप्त होगा।
- राज्य के किसान अपनी बंजर भूमि को सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने के लिए लीज पर देकर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।
- आवेदक किसानों को skayrajasthan.org.in Portal के माध्यम से ही इस योजना के तहत पंजीकरण करना होगा।
- ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करके किसान solar power plant लगाने के लिए अपनी भूमि को 25 साल के लिए लीज पर देंगे।
- इच्छुक सौर ऊर्जा कंपनियां ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही भूमि का चुनाव करके उस पर SKAY Portal Solar Energy Plant स्थापित कर पाएंगे।
- इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के टोंक जिले में पायलट प्रोजेक्ट के चलते करीब 4.24 मेगावाट का आवंटन किया गया है और इस परियोजना के माध्यम से जिले के कुल 656 किसानों को सौर ऊर्जा का लाभ मिलेगा।
- किसानों को उनकी भूमि पर सही लीज मनी प्राप्त होगी। योजना के तहत किसानों को DLC दर के हिसाब से 8 लाख रुपये की लागत वाली भूमि पर 80 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सालाना पट्टा किराया मिलेगा।
- इसके अलावा 20 लाख रुपये से अधिक लागत वाली जमीन पर वार्षिक लीज रेंट 1 लाख 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मिलेगा। इसके अलावा प्रत्येक दो वर्ष में लीज रेंट में 5% की वृद्धि भी होगी।
- इस Saur Krishi Urja Yojana के माध्यम से सौर ऊर्जा कंपनियां भी आसानी से पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर प्लांट लगाने की कीमत का 30% केंद्रीय अनुदान प्राप्त कर सकती हैं।
- इसके अलावा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूमि मालिक या किसान जोखिम से सुरक्षित है, भूमि मालिक/किसान, विकासकर्ता और संबंधित डिस्कॉम या कंपनी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता करेगी।