EPFO New Rules : नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ खाते (PF Accounts) की पूरी रकम निकालना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इससे आपके भविष्य में भारी भरकम फंड और बचत खत्म हो जाती है। साथ ही पेंशन की निरंतरता नहीं है। नई कंपनी से जुड़ना या पुरानी कंपनी में विलय करना बेहतर होगा। रिटायरमेंट के बाद भी अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप कुछ सालों के लिए पीएफ छोड़ सकते हैं।

EPFO New Rules नौकरी छोड़ने के बाद भी पीएफ पर मिलता है ब्याज
जानकारों के मुताबिक, अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ देते हैं या उन्हें किसी कारण से निकाल दिया जाता है तब भी आप कुछ सालों के लिए अपना पीएफ छोड़ सकते हैं। अगर आपको पीएफ के पैसे की जरूरत नहीं है तो इसे तुरंत न निकालें। नौकरी छोड़ने के बाद भी पीएफ (EPFO New Rules) पर ब्याज मिलता रहता है और नया रोजगार मिलते ही इसे नई कंपनी में ट्रांसफर किया जा सकता है। पीएफ का विलय नई कंपनी में किया जा सकता है।
EPFO New Rules कंपनी यह सुविधा तीन साल के लिए देती है
बता दें कि पीएफ खाते (PF Accounts) पर 36 महीने यानी नौकरी छोड़ने के 3 साल बाद तक ब्याज मिलता है। यहां यह जानना जरूरी है कि यदि पहले 36 महीनों के लिए कर्मचारी का कोई योगदान नहीं था तो कर्मचारी के पीएफ खाते को निष्क्रिय खाते की श्रेणी में रखा गया था। ऐसे में आपको अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए तीन साल से पहले कुछ राशि निकालनी होगी।
EPFO New Rules पीएफ राशि पर अर्जित ब्याज कर योग्य है
नियम के मुताबिक योगदान नहीं करने पर पीएफ खाता निष्क्रिय नहीं होता है लेकिन इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज पर टैक्स लगता है। अगर पीएफ खाता निष्क्रिय होने के बाद भी दावा नहीं किया जाता है तो राशि वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (SCWF) में चली जाती है।
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