Income Tax Rules 2023 New Income Tax Rules | New Income Tax Rules 2023 | New Income Tax Calculator
New Income टैक्स Rules 2023: जैसा कि हम सब जानते हैं हाल ही में 2023 के बजट की घोषणा हुई थी ,जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सात लाख तक की आय पर टैक्स स्लैब में छूट दी जाएगी। इस घोषणा में कई सारी ऐसी बातें थी जिससे आम आदमी को किसी प्रकार का कोई फायदा होता नहीं दिख रहा था। जिसके लिए एक्सपोर्ट ने संशोधन की मांग उठाई थी ।
हाल ही में इन सभी मुद्दों पर संशोधन किया गया और आम करदाता के लिए इसको फायदेमंद करने की कोशिश की गई । आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में फाइनेंस बिल 2023 को वित्त विधेयक 2023 के अंतर्गत पास कर दिया गया है। इसमें 64 आधिकारिक संशोधनों को आम करदाता के लिए संशोधित कर बिल बना दिया गया है। जिससे कि नई कर व्यवस्था को अपनाने वाले करदाताओं को काफी राहत मिलेगी। इसमें जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन और बांड में निवेश वाले कुछ श्रेणी के म्युचुअल फंड से दीर्घकालीन टैक्स को वापस लेना शामिल है।
सरकार ने नई व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को इस संशोधन के अंतर्गत काफी राहत दी है। इसके लिए वित्त विधेयक में संशोधन करते हुए यह भी व्यवस्था बना दी गई कि ₹700000 तक कि इनकम से यदि आपकी आय कुछ अधिक भी आ हो रही है तो आपको केवल अतिरिक्त आय पर ही टेक्स देना होगा।
यह नई आय टैक्स व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी
जैसा कि हम सब जानते हैं नए बजट में ₹700000 तक की आय को इनकम टैक्स फ्री स्लैब में रखा गया था। जिसमें यह विरोधाभास था कि यदि किसी व्यक्ति की आय ₹700000 से कुछ अधिक होती है तो क्या उसे उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। इससे लाभ की टैक्स लिमिट बढ़ाने का कोई अर्थ नहीं बनता। ऐसे में केंद्र सरकार ने इस घोषणा में संशोधन करते हुए नया विधेयक पास किया कि किसी करदाता कि यदि वार्षिक आय ₹700000 से कुछ अधिक होती है तो उस करदाता को अतिरिक्त आय पर ही टैक्स देना होगा।
उदाहरण के रूप में यदि किसी व्यक्ति की आय 700100 रुपए है तो व्यक्ति को केवल अतिरिक्त ₹100 पर ही टैक्स लगेगा । हालांकि फिलहाल यह निर्धारित नहीं किया गया है कि ₹700000 से कितनी अधिक आय पर यह टेक्स लगेगा परंतु जहां तक सूत्रों की माने तो यह लिमिट
727,777 रुपये पर रहेगी अर्थात ₹700000 से अधिक ₹27777 तक कमाने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स फ्री स्लैब में रखा जाएगा।
इसी फाइनेंस बिल में अन्य संशोधनों में तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क पर टैक्स की दर को 10% से बढ़ाकर 20% करना भी शामिल किया गया है। राज्यसभा में पारित होने के बाद तथा राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह भी कानून का रूप ले लेगा ।
साथ ही साथ संशोधन में एक और संशोधन किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि या किसी निश्चित आय वाले उत्पादों में निवेश से जुड़े म्युचुअल फंड में अल्पकालीन पूंजी लाभ पर कर लगेगा । निवेशकों को अब तक इस पर दीर्घकालीन कर लाभ मिलता था जिसके कारण यह निवेश लोगों में काफी लोकप्रिय था। इसमे अब निवर्शको को निवेश में 3 साल के लिए पूंजी लाभ पर आयकर चुकाना पड़ेगा।
साथ ही साथ 2023-24 के बजट में एक और संशोधन किया गया है जिसमें शिक्षा और चिकित्सा को छोड़कर यदि भारत से किसी अन्य देश में पैसे भेजे जा रहे हैं तो उस पैसों पर 20% टीसीएस का प्रभाव लागू होगा। भारत से बाहर ₹700000 से ज्यादा भेजने पर 5% टीसीएस पहले लगता था इसमें शुरुआत में $25000 भेजने की अनुमति थी बाद में धीरे-धीरे समय के साथ इसमें संशोधन किया गया । भारतीय चालू अथवा पूंजी खाते या दोनों के तहत लेनदेन को लेकर कुल $250000 प्रति वर्ष भेजने पर कोई कर नहीं लगेगा। यदि इससे ज्यादा की राशि भेजी जा रही है तो आरबीआई की मंजूरी की जरूरत होगी तथा साथ ही साथ 20% टीसीएस भी लागू होगा।
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