Center Employee: सरकार सख्त! इन कर्मचारियों की रोकेगी Pension, कहीं अगला आपका नंबर तो नहीं, देखें डिटेल

Center Employee: केंद्रीय कर्मचारियों (Center Employee) को महंगाई भत्ता और बोनस के तोहफों के बीच सरकार ने एक सख्त फैसला किया है। जिसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेच्युटी रोकने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा जिस पर राज्य भी अमल कर सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें अगर केंद्रीय कर्मचारी (Center Employee) अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन पर रोक लगा दी जाएगी। यह निर्देश सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 2021 (Central Civil Services Rules 2021) के तहत जारी किया गया है। कार ने हाल ही में सेंट्रल सिविल सर्विसेज नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया था जिसमें कई तरह के नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं।

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Center Employee के दोषी पाए जाने पर की जाएगी कार्रवाई

केंद्र सरकार की तरफ से इस नियम में बदलाव की जानकारी सभी संबंधित प्राधिकरण को भेज दी गई है। इस नियम में कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी को नौकरी के दौरान किसी कारणवश कर्मचारी को दोषी पाए जाने की जानकारी मिलती है तो उस कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने की कार्रवाई शुरू की गई। आपको बता दें कि बीते 7 अक्टूबर को इन नियमों में बदलाव किया गया है जिसके मुताबिक सक्षम अधिकारियों को दोषी पाए जाने पर कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी को रोकने का अधिकार होगा। फ्री के दौरान अगर इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई हुई तो इसकी जानकारी भी संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी होगा। कर्मचारी रिटायर होने के बाद भी नियुक्त हुआ है तो उसके लिए भी यही नियम लागू होगा।

रिटायरमेंट के बाद वसूली जाएगी ये राशि

अगर कोई Center Employee रिटायरमेंट के बाद पेंशनर वृत्ति का भुगतान ले चुका है और फिर दोषी पाया जाता है तो उसकी पेंशन की आंशिक राशि वसूली जा सकती है। वसूली विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा।

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अंतिम आदेश से पहले लिया जाएगा सुझाव

किसी भी प्राधिकरण को अंतिम आदेश देने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से सुझाव लेने होंगे। इसके अलावा किसी भी मामले में जहां पेंशन रोक दी जाती है या वापस ले ली जाती है न्यूनतम राशि 9000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए। जो पहले से ही नियम 44 के तहत निर्धारित है। 7 अक्टूबर को नियमों में किए गए बदलाव के मुताबिक दोषी पाए गए कर्मचारियों की पेंशन या ग्रेच्युटी को रोकने का अधिकार सक्षम अधिकारियों के पास होगा अगर इन कर्मचारियों के खिलाफ नौकरी के दौरान कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई की जाती है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देना भी जरूरी होगा।अगर किसी Center Employee को रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी पर लगाया जाता है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे।

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