Employee Pension Scheme : केंद्र सरकार पेंशन को लेकर बड़ी खबर लेकर आई है। रिटायरमेंट फण्ड संस्था EPFO संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लाने पर विचार कर रही है। सरकार बहुत जल्द EPS को लेकर बड़ा फैसला सुनाने वाली है। आज इस लेख में जानते हैं कि क्या है EPS, जानें इसके फायदे के बारे में।
EPS Employee Pension Scheme क्या है?
EPS कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की एक योजना है जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा है। यह योजना संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन के लिए अच्छे लाभ देती है। इस योजना के लाभ तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब कर्मचारी ने न्यूनतम 10 वर्षों तक सेवा की हो। ईपीएस पेंशन (EPS Pension) 1995 से उपलब्ध कराई गई थी और बाद में मौजूदा और नए ईपीएफ कर्मचारियों (New EPF Employees) के लिए बरकरार रखी गई थी।
EPS के लिए पात्रता मानदंड
- सबसे पहले आवेदक EPFO के सदस्य बनें।
- EPF पेंशन योजना में कर्मचारी कम से कम 10 वर्षों तक सेवा पूरी करें।
- आवेदक की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- EPS पेंशन प्राप्त करने के लिए 4% वार्षिक दर से पेंशन को 2 साल के लिए वापस लेने में देरी नहीं होनी चाहिए।
EPS Form 10C
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) EPFO अधिनियम 1995 के अनुसार एक सेवानिवृत्ति लाभ है जिसमें सदस्य हर महीने अपने वेतन का हिस्सा निवेश करता है और नियोक्ता अपने EPS पेंशन खाते के लिए पीएफ में समान पेंशन योगदान देता है। जब कोई सदस्य नौकरी बदलता है तो वह EPF राशि को नए खाते में स्थानांतरित कर सकता है या ईपीएस योजना प्रमाण पत्र जमा करके और आवश्यक ईपीएस फॉर्म भरकर राशि निकाल सकता है। EPS Form 10C 180 दिनों की निरंतर सेवा के बाद और 10 साल की सक्रिय सेवा के पूरा होने से पहले जमा पेंशन राशि को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
EPS Form 10 D
EPS Form 10 D एक सामान्य फॉर्म है जिसे सदस्य को 50 साल की उम्र के बाद मासिक पेंशन निकालने के लिए भरना होता है। यह ईपीएस फॉर्म मासिक बाल पेंशन और विधवा पेंशन को भी निकालने के लिए भरा जा सकता है।
Life certificate
पेंशन के सदस्य को यह प्रमाणित करने के लिए कि वह अभी भी जीवित है उसके लिए जीवन प्रमाण पत्र हर साल नवंबर में जमा करना होता है। यह फॉर्म लाभार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से बैंक के शाखा प्रबंधक को सक्रिय पेंशन खाते के विवरण के साथ जमा किया जाना चाहिए।
EPS कैसे काम करती है?
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) जिसे अक्सर EPF Pension कहा जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रशासित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह प्रणाली संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन का प्रावधान करती है। फिर भी योजना के लाभ केवल तभी उपलब्ध होते हैं जब कर्मचारी ने कंपनी के लिए कम से कम 10 वर्षों तक काम किया हो।
EPS को 1995 में पेश किया गया था और इसने नए और मौजूदा दोनों EPF सदस्यों को भाग लेने में सक्षम बनाया। इसमें कर्मचारी के वेतन का 12% EPF में योगदान करते हैं। हर महीने कर्मचारी का पूरा हिस्सा EPF को दिया जाता है। नियोक्ता के हिस्से का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में दान किया जाता है और 3.67% EPF में योगदान दिया जाता है।