Kendriya Vidyalaya Admission Form 2022 : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आगामी शैक्षणिक वर्ष में केंद्रीय विद्यालयों (KV) में कक्षा 1 में प्रवेश (KV Class 1 Admission 2022) के लिए छह वर्ष की न्यूनतम आयु मानदंड के खिलाफ याचिकाओं पर एक अंतरिम आदेश पारित करने के बाद यह सूचित किया कि ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि तीन सप्ताह से बढ़ा दी जाएगी।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के स्टैंड को रिकॉर्ड में लिया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 मार्च से 11 अप्रैल तक बढ़ा दी जाएगी। वकील एस राजप्पा ने कहा, “हम अंतिम तिथि को तीन सप्ताह तक बढ़ाने के लिए तैयार हैं।”
प्रवेश | केन्द्रीय विद्यालय के लिए |
आर्टिकल | KVS admission online apply 2022 |
शैक्षणिक सत्र | 2022-23 |
आवेदन प्रक्रिया का तरीका | ऑनलाइन (कक्षा I के लिए) | ऑफलाइन (अन्य कक्षाओं के लिए) |
पंजीकरण की तिथि | कक्षा 1- 28 फरवरी से 11 अप्रैल 2022 | कक्षा 2 से आगे -8 से 16 अप्रैल 2022 |
आधिकारिक वेबसाइट | www.kvsangathan.nic.in kvsonlineadmission.kvs.gov.in |
केंद्र सरकार और KVS को मिला 10 दिन का समय
विस्तार के मद्देनजर अदालत ने केंद्र सरकार और KVS को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया और मामले को आगे के विचार के लिए 5 अप्रैल को सूचीबद्ध किया। न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा कि याचिकाओं में प्रथम दृष्टया कुछ था और अधिकारी अंतिम समय में बदलाव नहीं ला सकते। अदालत ने कहा कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है लेकिन जिस तरीके से इसका पालन किया जाना है उसे सुलझाना होगा। केंद्र सरकार के वकील अपूर्व कुरुप ने कहा कि यह बेहतर होगा कि अदालत अंतरिम आदेश पारित करने के बजाय अंत में उसके सामने इस मुद्दे का फैसला करे।
KV कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु
याचिकाकर्ताओं में से वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के कुछ अन्य स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश (KV Class 1 Admission 2022) के लिए न्यूनतम आयु के रूप में छह साल नहीं बल्कि पांच साल अनिवार्य हैं।
इस सप्ताह की शुरुआत में अदालत ने कहा था कि एक ही शिक्षा के लिए शहर में स्कूलों के दो सेट नहीं हो सकते हैं। एक कक्षा 1 के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष और अन्य पांच वर्ष की आवश्यकता है। इसने प्रतिवादी वकील को इस मुद्दे पर रिकॉर्ड प्रासंगिक दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी थी और कहा था कि याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर एक तर्कसंगत आदेश पारित किया जाएगा।
कक्षा 1 में प्रवेश के लिए उम्र का मानदंड
केंद्र के वकील ने KV में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए नई उम्र की पात्रता का बचाव करते हुए कहा था कि यह NEP के संदर्भ में था जिसे “इस असमानता को दूर करने के लिए बनाया गया था और इसे अपनाने के लिए राज्य के अधिकारियों को लिखा है। दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया था कि उसके स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए उम्र का मानदंड अभी भी पांच साल है और इसका KV से कोई लेना-देना नहीं है।
दिल्ली में आपके पास एक ही शिक्षा देने वाले दो तरह के स्कूल नहीं हो सकते। हम एनसीटी में इस प्रकार की असमानता नहीं रख सकते। आपको काम करना होगा और अपना दिमाग लगाना होगा,” अदालत ने कहा था कि सिर्फ इसलिए कि दिल्ली सरकार ने एनईपी को नहीं अपनाया है। KVS ने पहले अदालत को बताया था कि केंद्र द्वारा 9 जुलाई, 2020 को जारी की गई 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सख्त अनुपालन में आयु मानदंड को अपडेट किया गया था।
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