बालिकाओं को लाभ देने के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM Balika Anudan Yojana शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से बालिकाओं की शादी के लिए अनुदान दिया जाता है, जिसके लिए आवेदन करना होता है। आज के इस लेख में आपको प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी:
बालिका अनुदान योजना भारत सरकार की आगामी योजनाओं में से एक है, यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 2021 तक शुरू की जा सकती है, जिसके तहत अधिकतम दो बालिकाओं की शादी के लिए सरकार द्वारा 50-50 हजार की राशि दी जाएगी। Pradhanmantri Balika Anudan Yojana के तहत गरीब एवं बीपीएल परिवारों की अधिकतम दो बालिकाओं के विवाह हेतु दी जाने वाली सहायता राशि ₹ 50000 तक होगी। इस योजना का लाभ केवल 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं तथा विधवा महिलाओं की बालिकाओं को ही मिलेगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
PM Balika Anudan Yojana का उद्देस्य
बालिका अनुदान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में जन्म लेने वाली लड़कियों के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का एक अन्य उद्देश्य लिंगानुपात की समस्या को कम करना भी है, PM Balika Anudan Yojana के माध्यम से लड़कियों के जन्म को बढ़ावा दिया जायेगा। इसका उद्देश्य गरीब परिवार और बीपीएल परिवार की लड़कियों को शादी के समय वित्तीय सहायता के साथ-साथ उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करना भी है। प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के अंतर्गत महिला सुरक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
इस योजना के लिए वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा लाभार्थी आय प्रमाण पत्र दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, इस योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी अपना पंजीकरण नंबर भर सकता है। विवाह अनुदान के लिए आवेदन विवाह की तिथि से 90 दिन पूर्व या विवाह के 90 दिन बाद तक स्वीकार किया जायेगा। विवाह अनुदान के आवेदन में बालिका की आयु 18 वर्ष से कम तथा पुरूष की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। एक परिवार अपनी दो बेटियों के लिए ही विवाह अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है, दो से अधिक बेटियों के लिए अनुदान अवैध होगा।
- PM Balika Anudan Yojana के तहत गरीब परिवार को बेटियों की शादी के लिए 50000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.
- आवेदक के पास अपना bank account होना बहुत जरूरी है, जिसे आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है।
- PMBAY योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य लोगों की बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को बदलना है।
- बालिका अनुदान योजना के तहत अब कन्या भ्रूण हत्या नहीं होगी और लोग कन्या को भोज भी नहीं मानेंगे।
- योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
- PM Balika Anudan Yojana महिलाओं को अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर, सुरक्षित बनाती है।
- यदि किसी परिवार ने किसी लड़की को गोद लिया है तो उसे भी इसका लाभ मिल सकेगा, जो परिवार की पहली बेटी के रूप में विवाह के लिए अनुदान राशि दी जाएगी।
- योजना के तहत आवेदक के परिवार की केवल दो बेटियों को ही सरकार से सहायता मिलेगी।
पात्रता
- बालिका अनुदान योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवेदन कर सकते हैं
- इस योजना के तहत, भले ही एक लड़की को कानूनी रूप से गोद लिया गया हो, उसे एक पात्र लाभार्थी माना जाता है
- इस योजना का लाभ लेने के लिए बालिका के माता-पिता में से कोई एक निर्माण श्रमिक कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए और अंशदान भी जमा करना होगा
- लाभार्थी को बालिका विवाह के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य योजना के तहत पहले से लाभ नहीं लेना चाहिए
- हालांकि बालिका अनुदान योजना के तहत परिवार की केवल एक बालिका को ही लाभ दिया जाता है, लेकिन परिवार की दूसरी बालिका भी पात्र मानी जाएगी यदि परिवार में दोनों संतानें बालिकाएं हैं
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट पासबुक
- वैवाहिक कार्ड
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- राशन कार्ड
- परिवार आय प्रमाण पत्र
- कन्या का जन्म प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
PM Balika Anudan Yojana Online Apply
PM Balika Anudan Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसकी जानकारी आपको जल्द ही दी जाएगी। उत्तरप्रदेश के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप किस जाति के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपको सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग में से जो भी कैटेगरी है उसे चुनना है। अब आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें सभी जानकारी भरनी है।
जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म को सही-सही भर देते हैं तो आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है, जिसके बाद आपका फॉर्म उत्तर प्रदेश सरकार के पास पहुंच जाएगा। जैसे ही आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक करते हैं, ध्यान रखें कि आपको इस फॉर्म की एक कॉपी प्रिंट रखनी है और इस प्रिंटेड कॉपी को आपको संबंधित जिले के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाना है। जमा करके उसकी रसीद प्राप्त करें, जिला कल्याण विभाग को ऑफलाइन फॉर्म जमा करना आपके लिए अनिवार्य है।
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Jharkhand se apple kr sakte h kha1???kisi BH I1state se apply kr sakte h kya?????