UP Ration Card Yojana : उत्तर प्रदेश राशन कार्ड योजना (Uttar Pradesh Ration Card Scheme) मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ द्वारा शुरू की गई है। यूपी राशन कार्ड योजना (UP Ration Card Yojana) का मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगों को राशन उपलब्ध कराना है। एक परिवार में परिवार के सदस्यों के अनुसार राज्य के लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लोगों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से सब्सिडी वाले अनाज खरीदे जाते हैं।
UP Ration Card Yojana का उद्देश्य
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यूपी राशन कार्ड योजना (UP Ration Card Yojana) का उद्देश्य राज्य को एक विकासशील राज्य बनाना है। इस योजना के चलते राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है। हमारी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की गरीबी दूर करना है।
UP Ration Card Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक आय करदाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक चार पहिया वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए।
- घरेलू काम, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले और गरीबी में जीवन यापन करने वाले परिवारों को राशन कार्ड दिया जाएगा।
- किसी भी राज्य के राशन कार्ड में आवेदक का नाम अलग नहीं होना चाहिए।
- आवेदक परिवार के सदस्य का नाम किसी अन्य राशन कार्ड में नहीं होना चाहिए।
UP Ration Card Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आय प्रणाम पत्र
- डाक का पता
- राशन कार्ड आवेदन पत्र
- मुखिया की आधार कार्ड कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
UP Ration Card ऑनलाइन आवेदन करें
- UP Ration Card में आवेदन करने के लिए एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाना होगा।
- उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से सम्बंधित एक विकल्प के तहत लिंक दिखाई देगा।
- उसके बाद वेब पेज पर रीडायरेक्ट करने के बाद आपको जरुरी जानकारी भरना होगा उसके बाद लिस्ट दिखाई देगी।
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