Palanhar Yojana राजस्थान सरकार द्वारा चलायी गयी है। यह योजना राज्य के 0 से 18 वर्ष के विशेष देखभाल वाले बालक/बालिकाओं के लिए चलायी गयी है। Palanhar Yojana Rajasthan का मुख्य उद्देश्य विशेष देखभाल वाले बालक/बालिकाओं को उनके विकास के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत आने वाले बालक/बालिकाओं की देखभाल एवं पालन पोषण की व्यवस्था परिवार के किसी निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के द्वारा की जाती है। बालक/बालिकाओं की देखभाल करने वाले को पालनहार कहा जाता है।
Palanhar Yojana के अंतर्गत कौन बच्चे आते हैं?
पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे, निराश्रित पेंशन की पात्र माता के तीन बच्चे, मित्यु दंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, HIV पीड़ित माता-पिता के बच्चे, विकलांग माता/पिता की संतान, कुस्ट रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, तलाक सुदा महिला के बच्चे आते हैं।
Palanhar Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़
Palanhar Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़ इस प्रकार हैं :
- पालनहार का भामाशाह कार्ड
- पालनहार का आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- बच्चे का आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण
- अनाथ बच्चो का पालन पोषण करने का प्रमाण पत्र
- शिक्षा योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र की प्रति
Rajasthan Palanhar Yojana श्रेणीवार आवश्यक दस्तावेज़
अनाथ बच्चे | माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी |
अच् आई वी/ एड्स पीड़ित माता /पिता के बच्चे | ए आर टी सेंटर द्वारा जारी ए आर डी डायरी /ग्रीन कार्ड की कॉपी |
कुष्ठ रोग से पीड़ित माता /पिता के बच्चे | सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति |
नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे | नाता गए हुए एक वर्ष से अधिक समय होएं का प्रमाण पत्र |
विशेष योग्यजन माता /पिता के बच्चे | 40 %या अधिक निशक्तता के प्रमाण की प्रति |
तलाकशुदा /परित्यक्ता महिला के बच्चे | तलाकशुदा परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश की प्रति |
पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे | पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति |
निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के तीन बच्चे | विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति |
मृत्यु दंड /आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे | दण्डादेश की प्रति |
पालनहार योजना के लिए योग्यता
पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए पालनहार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। पालनहार एवं बच्चे 3 साल से राजस्थान राज्य में रहते हो। पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है।
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Palanhar Yojana Rajasthan में दी जाने वाली अनुदान राशि
Palanhar Yojana के तहत हर अनाथ बच्चे एवं पात्र बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक 500 रूपये की धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। स्कूल में दाखिला लेने के बाद से 18 वर्ष के होने तक 1,000 रूपये हर माह दिए जायेंगे। और बच्चो को उनके कपड़ो, जूते इत्यादि के लिए 2,000 रूपये प्रतिवर्ष अलग से दिए जायेंगे।
साल | धनराशि |
5 वर्ष की आयु तक | Rs 500 प्रतिमाह |
स्कूल में दाखिला लेने के बाद से 18 वर्ष तक | Rs 1,000 प्रतिमाह |
अलग से जूते, कपड़ो के लिए | Rs 2,000 प्रतिवर्ष |
लाभार्थी को देय लाभ
लाभार्थी को इस योजना का लाभ 12 मासिक किश्तों में 12 महीनों तक DBT द्वारा मिलेगा।
लाभ | वित्तीय सहायता |
लाभार्थी को मिलने वाली वित्तीय सहायता का विवरण | Bank Account |
वित्तीय सहायता प्रदान करने का माध्यम | डीबीटी |
भुगतान विवरण की विधि : | DBT |
Palanhar Yojana Rajasthan Highlights
योजना का नाम | पालनहार योजना राजस्थान |
कब शुरू की गयी | 2004 में |
किसके द्वारा शुरू की गयी | राजस्थान सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के बच्चे/ पालनहार |
उद्देश्य | बच्चो की शिक्षा प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | क्लिक करें |
Rajasthan Palanhar Yojana में ऑफलाइन आवेदन कैसे करे?
Palanhar Yojana के तहत आवेदन करने के लिए पालनहार को सबसे पहले Social Justice and Empowerment Department की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर राजस्थान पालनहार योजना का Application Form डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आवेदक को आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे पालनहार का नाम , जन्मतिथि , आदि भरनी होगी । सभी जानकारी भरने के बाद आवेदक को आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी दस्तावेज़ों को अटैच करना होगा । इसके बाद आवेदन फॉर्म को शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी के पास, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास या ई मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर जमा करना होगा । इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा ।
पालनहार योजना राजस्थान Application Form डाउनलोड करें
Rajasthan Palanhar Yojana में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
ऑनलाइन आवेदन के लिए माध्यम | ई-मित्र |
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक को अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
पालनहार योजना के लिए आवेदन शुल्क 55 रूपये निर्धारित है। इसे ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है।
Rajasthan Palanhar Yojana में भुगतान की स्थिति कैसे देखे ?
राजस्थान के जिन लाभार्थियों ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है और वह अपने आवेदन की स्थिति देखना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं ।
इसके लिए सबसे पहले आपको Social Justice and Empowerment Department की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको आपको Apply Online /E Services का सेक्शन दिखाई देगा। आपको इस सेक्शन में Palanhar Payment Status पे क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको अकादमिक ईयर, भामाशाह नंबर और एप्लीकेशन आईडी, कैप्चा कोड आदि को भरना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद आपको Get Status के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने भुगतान की स्थिति आ जाएगी।
एप्लीकेशन स्टेटस देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको जन सूचना पोर्टल पर जाना होगा।
- आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको Schemes के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको पालनहार योजना एंड बेनिफिशियरीज इंफॉर्मेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको पालनहार योजना एंड बेनिफिशियरीज इंफॉर्मेशन (नो अबाउट योर एप्लीकेशन स्टेटस) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
बेनिफिशियरी लिस्ट देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको जन सूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके बाद आपको स्कीम्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको पालनहार योजना एंड बेनिफिशियरीज इंफॉर्मेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको पालनहार योजना एंड बेनिफिशियरीज इंफॉर्मेशन (बेनिफिशियर लिस्ट) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
संपर्क विवरण
हेल्पलाइन नंबर- 01412226604
ऊपर दी गई Palanhar Yojana के बारे में सभी संभावित जानकारी थी। जैसे ही हमे इससे जुडी कोई जानकारी प्राप्त होती है, हम इस पेज पर अपडेट कर देंगे। नवीनतम अपडेट के लिए आप हमारी साइट सरकारीयोजना को बुकमार्क करें।
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