Vridhavastha Pension Yojana : हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government) ने पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी जारी कर दी है। अब 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 1000 रुपये की पेंशन मिलेगी। लेकिन जो उम्मीदवार टैक्स जमा करता है उन्हें वृद्धावस्था पेंशन योजना (Vridhavastha Pension Yojana) का लाभ नहीं मिलेगा। इस पेंशन योजना के सम्बन्ध में सामाजिक न्याय विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना
Vridhavastha Pension Yojana के तहत कई नए नियम लागू किए गए हैं। इस पेंशन योजना के तहत जो दंपत्ति सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं इसके साथ जो बुजुर्ग टैक्स को भर रहे हैं उन्हें वृद्धावस्था पेंशन योजना (Vridha Pension Yojana) के तहत नहीं रखा जाएगा। इन दोनों वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों को पेंशन देने की बात कही गई है। इस पेंशन को लेकर उम्मीदवारों को एक हलफनामा भी जारी किया जाएगा जिसे बुजुर्गों को भरकर और हस्ताक्षर करने होंगे।
himachal.nic.in Vridhavastha Pension Yojana
- इस योजना के तहत 60 से 64 आयु की महिलाओं को बिना आयु सीमा के वृद्धावस्था योजना का लाभ मिलेगा।
- 60 से 69 आयु के पुरुषों को भी बिना आयु सीमा के वृद्धावस्था योजना का लाभ मिलेगा।
- पेंशन योजना की नई दरें अप्रैल महीने से तय होगी।
- कुष्ठ रोगियों और ट्रांसजेंडर को पेंशन योजना के तहत 850 रुपये की जगह 1000 रुपये दिए जायेंगे। विधवाओं और एकल नारियों को 1000 रुपये की जगह 1500 रुपये मिलेंगे। 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को 1500 रुपये की जगह 1700 रुपये कर दी गई है।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए प्रार्थना पत्र में आवेदन करने के लिए आयु प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र को तहसील कार्यालय में आवेदन करना होगा।
पात्रता
- वृद्धावस्था पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को मूल रूप से हिमाचल प्रदेश का रहने वाला होना चाहिए।
- 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक इस योजना के आवेदन फॉर्म को भरने के पात्र होंगे।
- योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की पारिवारिक वार्षिक आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी न हो।
- राज्य के दोनों वरिष्ठ नागरिक (महिला और पुरुष) इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे
दस्तावेज
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
- आवास प्रामाण पत्र
- पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र, PAN कार्ड)
- बी.पी.एल. राशन कार्ड
- आयु प्रमाणपत्र
- परिवार आय प्रमाण पत्र
- बैंक की पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री ने अगले वित्त वर्ष के लिए विधायकों के लिए विवेकाधीन अनुदान 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये प्रतिवर्ष करने की भी घोषणा की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चिकित्सकों के लिए 500 नये पद सृजित करने की घोषणा की। ठाकुर ने घोषणा की कि एक प्रावधान किया जाएगा जिसके तहत विभिन्न बीमारियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हिमकेयर कार्ड को हर साल के बजाय तीन साल के बाद नवीनीकृत करने की आवश्यकता होगी।
Himachal Pradesh Old Age Pension Scheme Application Process
सबसे पहले आवेदक नागरिक हिमाचल प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट पर जाए। यहां होम पेज पर आपको ओल्ड एज पेंशन स्कीम पीडीएफ फॉर्म का लिंक दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने योजना का पीडीएफ फॉर्म खुल जाएगा, जिसे आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकेंगे। फॉर्म का प्रिंटआउट लेने के बाद आपको उसमें पूछी गई सभी जानकारियां जैसे आपका नाम, तारीख, जाति, पेशा, पिता/पति का नाम आदि भरनी होंगी। अब फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेज अटैच करने होंगे।
इसके बाद आपको अपना फॉर्म जिला कल्याण अधिकारी या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा.
जिसके बाद अधिकारियों द्वारा आपके दस्तावेजों और आवेदन पत्र के सत्यापन के बाद अगर आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं पाई जाती है तो आपको योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।